ख़यानत करने वाले, छीना-छोरी करने वाले और सामान उचक लेने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा।

ख़यानत करने वाले, छीना-छोरी करने वाले और सामान उचक लेने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा।

जाबिर (रज़ियल्लाहु अंहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः "ख़यानत करने वाले, छीना-छोरी करने वाले और सामान उचक लेने वाले का हाथ नहीं काटा जाएगा।"

[सह़ीह़] [इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है । - इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। - इसे नसाई ने रिवायत किया है। - इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। - इसे अह़मद ने रिवायत किया है। - इसे दारिमी ने रिवायत किया है।]

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शरई दंड क़ायम करने की शर्तें