إعدادات العرض
1- (ईला -किसी कारण अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खा लेना- के पश्चात) जब चार महीने बीत जाएँ, तो पति को रोका जाएगा, यहाँ तक कि तलाक़ दे दे और तलाक़ उस समय तक नहीं पड़ेगी, जब तक पति तलाक़ न दे।
2- मुझे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के दस से अधिक साथी मिले, सब के सब 'ईला' करने वाले (चार महीने या उससे अधिक अवधि तक अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खाने वाले) को (चार महीने समाप्त होने के बाद) रोकने की बात कहते थे।
3- जाहिलियत काल के लोग साल दो साल तक के लिए 'ईला' (अपनी पत्नी के पास न जाने की क़सम खाना) किया करते थे। फिर अल्लाह ने 'ईला' के समय का निर्धारण कर दिया। अतः, जिसने चार महीने से कम समय की ईला की, उसकी ईला, ईला नहीं है।